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Thursday, December 8, 2016

जी एस टी पंजीकरण कैसे संशोधित, निरस्त या निरसित करें ?


आइए समझें कि निम्न कार्य कैसे किए जाते हैं:
  • आपके पंजीकरण विवरणों को संशोधित करना
  • पंजीकरण निरस्त करने के लिए आवेदन करना
  • आपका पंजीकरण निरसित कराना यदि यह निरस्त कर दिया गया है

आपके पंजीकरण विवरण संशोधित करना

  • व्यावसायिक विवरणों में परिवर्तन जो पंजीकृत कर दाता के पैन नम्बर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप हो, के लिए फॉर्म जी एस टी REG-01 में एक नए पंजीकरण की आवश्यकता होगी।
  • पंजीकरण के समय पर प्रस्तुत विवरणों में कोई परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन की तिथि से 15 दिनों के अंदर फॉर्म जी एस टी REG-11 में अवश्य प्रस्तुत किए जाएं।
  • व्यवसाय के नाम, साझेदारों के विवरण, प्रबंध समिति तथा अन्य से संबंधित विवरण फॉर्म जी एस टी REG-11 में निर्दिष्ट करें जिनके लिए अधिकारी से अनुमोदन आवश्यक हो। सत्यापन के पश्चात विवरण संशोधित करने के लिए अधिकारी द्वारा अनुमोदन आदेश फॉर्म जी एस टी REG-12 में भेजा जाएगा।
  • व्यावसायिक विवरणों में परिवर्तन जो पंजीकृत कर दाता के पैन नम्बर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप हो, के लिए फॉर्म जी एस टी REG-01 में एक नए पंजीकरण की आवश्यकता होगी।

  

पंजीकरण निरस्त करने हेतु आवेदन

  • पंजीकृत करयोग्य व्यक्ति जो पंजीकरण का निरस्तीकरण चाहता हो, को अंतिम स्टॉक के विवरणों तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों सहित फॉर्म जी एस टी REG-14 प्रस्तुत करना चाहिए।
  • ऐसे निरस्तीकरण का कारण स्पष्ट करने के लिए 7 दिनों के अंदर, फॉर्म जी एस टी REG-15 में नोटिस करयोग्य व्यक्ति को जारी की जाती है।
  • अधिकारी द्वारा सत्यापन और अनुमोदन के पश्चात, फॉर्म जी एस टी REG-15 की प्राप्ति या कारण बताने की तिथि से 30 दिनों के अंदर फॉर्म जी एस टी REG-16 में निरस्तीकरण आदेश जारी किया जाता है।



स्वैच्छिक पंजीकरण कराने वाले करयोग्य व्यक्ति को पंजीकरण का 1 वर्ष पूरा होने के उपरांत ही निरस्तीकरण हेतु आवेदन की अनुमति होती है। करयोग्य व्यक्ति को कोई कर बकाए व दण्ड, यदि कोई हों, चुकता करने हेतु निर्देशित करने के पश्चात अधिकारी, निरस्तीकरण की प्रभावी तिथि निर्धारित करता है।

निरस्त पंजीकरण को निरसित कराना

  • किसी अधिकारी द्वारा पंजीकरण निरस्त किए जाने की स्थिति में, करयोग्य व्यक्ति निरस्तीकरण आदेश की तिथि से 30 दिनों के अंदर फॉर्म जी एस टी REG-17 प्रस्तुत करके निरसित कराने हेतु आवेदन कर सकता है।
  • अधिकारी द्वारा अतिरिक्त विवरण या स्पष्टीकरण अपेक्षित होने पर, 3 कार्यदिवसों के अंदर फॉर्म जी एस टी REG-3 जारी किया जाता है।
  • करयोग्य व्यक्ति द्वारा (7 कार्यदिवसों के अंदर) फॉर्म जी एस टी REG-4 में अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने होते हैं ।
  • अधिकारी के संतुष्ट होने पर, ऐसे आवेदन की तिथि से 30 दिनों के अंदर फॉर्म जी एस टी REG-18 में एक आदेश जारी करते हुए निरस्तीकरण निरसित कर दिया जाता है।
  • यदि अधिकारी संतुष्ट नहीं है, तो निरसित करने का आवेदन फॉर्म जी एस टी REG-5 में अस्वीकृत कर दिया जाता है। इस अस्वीकरण से पूर्व, करयोग्य व्यक्ति को फॉर्म जी एस टी REG-19 में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और सुनवाई की जाती है।




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