पंजीकृत डीलर, जी एस टी के लिए कैसे बदलाव करें, शीर्षक
वाली पोस्ट में हमने पंजीकरण की अनिवार्यताओं, और मौजूदा डीलर पंजीकरण के
आवश्यक फार्मों के बारे में चर्चा की। इस पोस्ट में हम नए व्यवसायों के
पंजीकरण हेतु पंजीकरण प्रक्रिया को समझेंगे।
जी एस टी में पंजीकरण हेतु बाध्यता
क्षेत्र पंजीकरण की बाध्यताशेष भारत रु. 20 लाख
यदि आप नियमित डीलर या कम्पोजिट करदाता हैं, तो आपको निम्न करना होगाः
- फॉर्म जी एस टी REG-01 का भाग-A भरें। अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दें, और फॉर्म जमा करें।
- पैन जी एस टी पोर्टल पर सत्यापित किया जाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) द्वारा सत्यापित किए जाएंगे।
- आपको अपने मोबाइल और ईमेल पर एक आवेदन संदर्भ नंबर मिलेगा।
- फॉर्म जी एस टी REG-01 का भाग B भरें और आपको प्राप्त एप्लीकेशन
रेफेरेंस नंबर भरें। अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और फॉर्म जमा करें।
- फोटोग्राफ: मालिक, भागीदारों, प्रबंध ट्रस्टी, समिति आदि और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के फोटोग्राफ।
- करदाता के संविधान: पार्टनरशिप डीड, पंजीकरण प्रमाणपत्र या संविधान के अन्य सबूत।
- व्यापार के प्रधानाचार्य / अतिरिक्त जगह का सबूत:
- स्वयं के परिसर के लिए: परिसर के मालिकाना हक के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगर खाता या बिजली बिल की नकल।
- किराए पर या पट्टे पर परिसर के लिए: किराए / लीज़ समझौते के साथ मकान मालिक के दस्तावेजों जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगर खाता नकल या बिजली की बिल की नकल।
- बैंक खाते से संबंधित सबूत: बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट के पहले पृष्ठ की स्कैन कॉपी
- प्राधिकरण फॉर्म्स: प्रत्येक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए, प्राधिकरण की नकल या निर्धारित प्रारूप में समिति या निदेशक मंडल के प्रबंध के प्रस्ताव की एक प्रति अपलोड करें।
- अतिरिक्त जानकारी आवश्यक होने पर आपके लिए फॉर्म जी एस टी REG-03 जारी किया जाएगा। फॉर्म जी एस टी REG-03 प्राप्त होने की तिथि से 7 कार्यदिवसों के अंदर आपको फॉर्म जी एस टी REG-04 में अपेक्षित जानकारी भरकर प्रस्तुत करनी होगी।
- यदि आपने फॉर्म जी एस टी REG-01 या फॉर्म जी एस टी REG-04 में सारी अपेक्षित जानकारी दी है, तो फॉर्म जी एस टी REG-01 या फॉर्म जी एस टी REG-04 की प्राप्ति की तारीख से 3 दिनों के अंदर फॉर्म जी एस टी REG-06 में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- यदि दिए गए ब्यौरे संतोषजनक नहीं हैं, तो फॉर्म जी एस टी REG-05 का उपयोग करते हुए पंजीकरण आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
अन्य हितधारकों के लिए पंजीकरण फॉर्म
फॉर्म सं.
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फॉर्म का प्रकार
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फॉर्म जी एस टी REG-07
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स्रोत पर कर कटौतीकर्ता या कर संग्रहकर्ता के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन
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फॉर्म जी एस टी REG-08
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स्रोत पर कर कटौतीकर्ता या कर संग्रहकर्ता के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन का निरस्तीकरण आदेश
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फॉर्म जी एस टी REG-09
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संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं/दूतावासों को अद्वितीय आईडी आवंटन हेतु आवेदन
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फॉर्म जी एस टी REG-10
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अनिवासी करयोग्य व्यक्ति हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन
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